परमिट, फिटनेस समेत जरूरी दस्तावेज अधूरे मिलने पर कार्रवाई, अभिभावकों से केवल वैध वाहनों से बच्चों को भेजने की अपील
आजमगढ़। मुख्यमंत्री के निदेर्शों के अनुपालन में जनपद में स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। परमिट, फिटनेस सहित आवश्यक दस्तावेजों का नवीनीकरण न कराने वाले 544 स्कूली वाहनों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) निलंबित कर दिया गया है। साथ ही ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन को वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, कर, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, पंजीयन, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, जीपीएस, स्पीड गवर्नर तथा अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए लगातार निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग की ओर से विभिन्न विद्यालयों को कम से कम छह बार नोटिस भेजे गए। इसके अलावा 1 अप्रैल से 31 मई तक विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने विद्यालयों का व्यक्तिगत निरीक्षण कर वाहन संबंधी कमियों से भी अवगत कराया। इसके बावजूद कई विद्यालय प्रबंधनों ने वाहनों के परमिट और फिटनेस का नवीनीकरण नहीं कराया। ऐसे लगभग 544 वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान जिन स्कूली वाहनों के दस्तावेज अधूरे या अवैध पाए जाएंगे अथवा जो निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत चालान, वाहन सीज करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी। परिवहन विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को केवल उन्हीं स्कूली वाहनों से विद्यालय भेजें जिनके सभी दस्तावेज वैध और पूर्ण हों। विभाग द्वारा ऐसे वाहनों की सूची भी सार्वजनिक की जा रही है, जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। विद्यालय प्रबंधनों को निर्देश दिया गया है कि अपूर्ण प्रपत्र वाले किसी भी वाहन का संचालन किसी भी स्थिति में न किया जाए।




