आजमगढ़ : हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना

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आपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से अहरौला थाना के हत्या कांड में मिली सजा
आजमगढ़। जनपद पुलिस के "आपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हत्या के एक चर्चित मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, आजमगढ़ ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर 2024 को अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर निवासी विनोद चौहान ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश के चलते शुभम चौहान, राम सेवक चौहान और सुरेन्द्र ने उनके पिता श्रीराम चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में थाना अहरौला पर मुकदमा संख्या 417/2024, धारा 103(1)/3(5), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान कराए और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ ने शुभम चौहान, राम सेवक चौहान और सुरेन्द्र को प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस ने इसे "आॅपरेशन कनविक्शन" अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

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