19 जुलाई के बाद ब्लॉक प्रमुखों पर भी लागू हो सकती है व्यवस्था
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए शासन ने शुक्रवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। अब नई व्यवस्था बनने तक संबंधित जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों का कामकाज निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ही प्रशासक के रूप में संभालेंगे। प्रदेश में वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी। इसी आधार पर उनका पांच वर्षीय कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले 26 मई को ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी प्रदेश सरकार ने पहली बार निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया था। इससे पूर्व यह जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाती थी। अब सरकार ने इसी व्यवस्था को जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में भी लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू होने की संभावना बढ़ गई है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि 18 जुलाई को शासन इस संबंध में भी आदेश जारी कर सकता है।





