11 जुलाई को हरिऔध कला केंद्र व सर्किट हाउस के 5 किमी दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के 11 जुलाई (शनिवार) को प्रस्तावित आजमगढ़ दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मुख्य राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) संजीव ओझा द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यक्रम स्थलों को 'नो-फ्लाइंग जोन' घोषित किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक उपमुख्यमंत्री का भ्रमण कार्यक्रम थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के हरिऔध कला केंद्र तथा थाना रानी की सराय क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस में प्रस्तावित है। सुरक्षा कारणों से दोनों कार्यक्रम स्थलों के पांच किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के ड्रोन के उड़ान और संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 पहले से प्रभावी है। ऐसे में जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी संबंधित अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला सूचना अधिकारी को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है।





