घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग करते पकड़ा गया व्यक्ति, सिलेंडर व उपकरण जब्त
614 भरे सिलेंडरों की कालाबाजारी का खुलासा, वितरक व पार्टनर पर केस दर्ज कराने की संस्तुति
आजमगढ़। जनपद में पेट्रोलियम पदार्थों—पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी—की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शासन के निर्देश पर चल रही छापेमारी और निरीक्षण अभियान में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई कार्रवाई में मेहनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति को घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि एक व्यक्ति द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे पेट्रोमैक्स सिलेंडरों में गैस भरने का कार्य रिफिलिंग नोजल (बांसुरी) के माध्यम से किया जा रहा था। मौके पर जांच-पड़ताल और दर्ज बयानों से स्पष्ट हुआ कि यह कार्य अवैध व्यापार के उद्देश्य से किया जा रहा था, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 का उल्लंघन है। कार्रवाई के दौरान 14.2 किलोग्राम के 4 घरेलू इंडेन गैस सिलेंडर, 5 किलोग्राम के 3 छोटे सिलेंडर तथा रिफिलिंग मशीन जब्त कर ली गई। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना मेहनगर में तहरीर दी गई है। दूसरे मामले में लेदौरा स्थित एक इंडेन ग्रामीण वितरक के खिलाफ बड़े स्तर पर कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि वितरक और उसकी सहभागी द्वारा 614 भरे हुए घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की गई है, जो गंभीर आपराधिक कृत्य है। निरीक्षण के दौरान गोदाम में केवल सीमित संख्या में सिलेंडर पाए गए, जिनमें एक भरा हुआ घरेलू सिलेंडर तथा बड़ी संख्या में खाली सिलेंडर शामिल थे। इनमें 14.2 किलोग्राम के 132 खाली सिलेंडर, 19 किलोग्राम के 37 कमर्शियल खाली सिलेंडर, 10 किलोग्राम के 23 कम्पोजिट सिलेंडर और 5 किलोग्राम के 30 छोटे सिलेंडर शामिल हैं। बरामद सभी सामग्री को नियमानुसार सुपुर्दगी में देकर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकरण में संबंधित वितरक और उसकी सहभागी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाना अहिरौला में पूर्ति निरीक्षक द्वारा तहरीर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में गैस की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।





