हत्याकांड की तीन घटनाओं में पिता-तीन पुत्रों समेत 12 को उम्रकैद

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बुलंदशहर। जनपद में न्यायालय ने तीन हत्याकांड की अलग-अलग घटनाओं में पिता-तीन पुत्रों समेत 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ईश्वर हत्याकांड में पिता और तीन पुत्रों समेत पांच को उम्रकैद की सजा हुई है। किसान हत्याकांड में तीन भाइयों और सड़क पर गोलियां बरसाकर हत्या में दो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
अपर सत्र न्यायाधीश-15 हेमंत कुमार के न्यायालय ने कोतवाली देहात क्षेत्र टांडा में 3 अक्टूबर 2014 को हुए ईश्वर हत्याकांड में पिता और तीन पुत्रों समेत पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। उधर, अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो दानिश हसनैन ने अहार के गांव बड़पुरा निवासी किसान सुबोध की वर्ष 2011 में हत्या के मामले में तीन भाईयों समेत पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन अन्य अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा पाने वाले पांचों अभियुक्तों पर 51-15 हजार रुपये, जबकि अन्य तीन अभियुक्तों पर 16-16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-2 रामप्रताप सिंह ने 14 नवंबर 2016 को स्याना कोतवाली क्षेत्र में गांव बरौली के पास हरियाणा के जिला पलवल के अहरवां निवासी भरतपाल की गोलियां बरसाकर हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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