आजमगढ़: रात्रि 8.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू

Youth India Times
By -
0


सभी व्यक्तियों के लिए मास्क  अनिवार्य-जिलाधिकारी 

आजमगढ़ 16 अप्रैल। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आज से रात्रि 8.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगास उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगेस उन्होंने बताया कि दवा की दुकानें, हॉस्पिटल, दूध आदि आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने पर छूट रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि रविवार 18 अप्रैल को पूर्ण बंदी रहेगीस उन्होंने कहा कि पूरे जनपद के सभी दुकाने, सरकारी दफ्तर, बाजार एवं शॉपिंग मॉल तथा सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगेस जिलाधिकारी ने कहा कि सभी व्यक्तियों के लिए के मास्क का अनिवार्य कर दिया गया हैस उन्होंने कहा कि मास्क नहीं लगाने पर पकड़े जाने पर पहली बार 1000 रु0 जुर्माना तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रु0 जुर्माना वसूल किया जाएगास जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर महामारी एक्ट के प्रावधान के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि 18 अप्रैल को निर्वाचन में लगाए गए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को अनिवार्य रूप से अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचना होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई है तथा जो कर्मचारी रिजर्व में रखे गए हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी स्थल पर अनिवार्य रूप से पहुंचना होगास जिलाधिकारी ने बताया कि जो कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगीस जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन की ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विभागाध्यक्ष ड्यूटी कराना सुनिश्चित करेंगे, नहीं तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)