यू-ट्यूबर व बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर जारी अपने ही आदेश को किया निरस्त
आजमगढ़। परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों एवं यू-ट्यूबर के प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने 31 जुलाई को जारी किए गए अपने आदेश को निरस्त कर दिया है। बीएसए कार्यालय से 20 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेश की पुनः समीक्षा के बाद उसे निरस्त किया जाना उचित पाया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक की ओर से जारी निरस्तीकरण आदेश में बताया गया कि कतिपय बाहरी अनाधिकृत व्यक्तियों एवं यू-ट्यूबर द्वारा परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कर विद्यालय और स्टाफ के फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की शिकायतों के दृष्टिगत 31 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया गया था। इसमें विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश तथा फोटो-वीडियोग्राफी आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए थे। बीएसए ने अब पूर्व आदेश की समीक्षा के बाद पत्रांक 8508-15/2026-27, दिनांक 31 जुलाई 2026 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निरस्तीकरण तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के इस फैसले से 31 जुलाई को जारी उन प्रतिबंधात्मक निर्देशों पर विराम लग गया है, जिनका उद्देश्य विद्यालयों में अनधिकृत प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी के कारण पठन-पाठन प्रभावित होने तथा शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचने की स्थिति को रोकना था।









