आजमगढ़ : दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित दो अभियुक्तों के खिलाफ उद्घोषणा की कार्रवाई

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न्यायालय के आदेश पर घरों के मुख्य द्वार पर चस्पा किया नोटिस, डुगडुगी बजाकर कराई गई सार्वजनिक उद्घोषणा
आजमगढ़। थाना कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के घरों के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही डुगडुगी बजवाकर सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा कराई। कार्रवाई के दौरान मौजूद गवाहों के हस्ताक्षर भी कराए गए। पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 348/2026, धारा 70(1), 123, 61(2), 352 और 351(3) बीएनएस में आशीष पुत्र अशोक कुमार निवासी सरफुद्दीनपुर, थाना सिधारी तथा सचिन कुमार पुत्र झीनकराम निवासी हाफिजपुर, थाना कोतवाली वांछित हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा उनके घरों तथा संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी गई, लेकिन दोनों अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष भी आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय से उद्घोषणा की कार्रवाई के लिए आदेश प्राप्त किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा 20 अगस्त 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में पुलिस ने दोनों वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। नियमानुसार अभियुक्तों के घर के मुख्य द्वार पर उद्घोषणा संबंधी नोटिस चस्पा किया गया और डुगडुगी बजाकर सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी दी गई। पुलिस के अनुसार अभियुक्त आशीष और सचिन कुमार के खिलाफ एक युवती को कथित रूप से दवा सुंघाकर उसके साथ आपत्तिजनक कृत्य किए जाने के आरोप में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों अभियुक्त इस मामले में वांछित हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त और फरार अभियुक्तों के खिलाफ कानून के तहत प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा आगे भी प्रयास किए जा रहे हैं।

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