आजमगढ़ : फर्जी वाहन बीमा पॉलिसी जारी कर ठगी का आरोप, दो के खिलाफ एफआईआर

Youth India Times
By -
0







कंपनी के नाम और पहचान का इस्तेमाल कर ग्राहकों से धन वसूलने का आरोप

आजमगढ़ से दिल्ली तक जुड़े बताए जा रहे तार, पुलिस जांच में जुटी
आजमगढ़। फर्जी वाहन बीमा पॉलिसी जारी कर ग्राहकों से धनराशि वसूलने के आरोप में मुबारकपुर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में अंकित जायसवाल पुत्र संजय जायसवाल निवासी काजल स्टूडियो, मुबारकपुर, आजमगढ़ और रवि झा पुत्र अज्ञात निवासी जनकपुरी, दिल्ली को आरोपी बनाया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 0298 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 217 और 61(2) के तहत दर्ज किया गया है। मामला रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से की गई शिकायत से जुड़ा है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि दीपक शर्मा ने न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि कंपनी के नाम और पहचान का इस्तेमाल कर फर्जी बीमा पॉलिसी तैयार की गई और ग्राहक से मोटी धनराशि वसूली गई। शिकायत के अनुसार, एक वाहन की बीमा पॉलिसी के सत्यापन के दौरान कंपनी को कथित फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। आंतरिक जांच में संबंधित पॉलिसी को फर्जी पाया गया। आरोप है कि ग्राहक से नकद प्रीमियम लिया गया और उसके बदले बीमा पॉलिसी की प्रति उपलब्ध कराई गई। कंपनी की जांच के दौरान अंकित जायसवाल के काजल स्टूडियो पहुंचने पर कथित बीमा कारोबार से संबंधित जानकारी और दोनों आरोपियों के बीच हुई व्हाट्सऐप बातचीत के स्क्रीनशॉट भी सामने आने का दावा किया गया है। कंपनी ने आरोप लगाया कि उसके नाम और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर ग्राहकों को गुमराह किया गया। दस्तावेजों के मुताबिक, कंपनी की ओर से पहले पुलिस और बाद में पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को शिकायत भेजी गई थी। कार्रवाई न होने पर कंपनी ने न्यायालय का रुख किया। न्यायालय के आदेश के बाद मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा को सौंपी गई है। अब पुलिस जांच में यह सामने आना बाकी है कि कथित फर्जी पॉलिसियों के जरिए कितने लोगों से धनराशि वसूली गई, इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं और कथित लेन-देन की कुल रकम कितनी है। पुलिस आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)