आज़मगढ़ : दो सगी नाबालिग बहनों से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

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24 घंटे के भीतर की कार्रवाई, आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद

आजमगढ़। जनपद के थाना गम्भीरपुर क्षेत्र में दो सगी नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, 5 जून 2026 को पीड़िताओं की मां ने थाना गम्भीरपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव निवासी मोहम्मद जाहिद उर्फ रुस्तम ने उनकी दो नाबालिग बेटियों को बहला-फुसलाकर तथा डराकर अपने बाग में बने ट्यूबवेल कक्ष में ले जाकर दुष्कर्म किया। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 65(1), 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर जहांनिया मोड़ के पास घेराबंदी की गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया और फिसलकर गिरने के बाद अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद फायरिंग जारी रखने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहम्मद जाहिद उर्फ रुस्तम (45 वर्ष) निवासी बैराडीह उर्फ गम्भीरपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामदगी के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट और बीएनएस की अन्य धाराओं में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।

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