हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश
आजमगढ़। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। लगातार मामलों में लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती जारी है। मंगलवार को तपेश्वरी इंटर कॉलेज सरदहा के सेवानिवृत्त शिक्षक मिश्रीलाल से जुड़े मामले में काउंटर तीन सप्ताह के अंदर दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस आदेश के बाद DIOS कार्यालय में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शिब्ली इंटर कॉलेज से जुड़े एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी, जिसमें तत्कालीन और कार्यवाहक DIOS की कार्यशैली पर सवाल उठे थे। ताजा मामले में भी विभागीय लापरवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों के बीच यह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान DIOS अजय कुमार गुप्ता के पूर्ववर्ती अधिकारियों और संबंधित पटल प्रभारी की लापरवाही का खामियाजा सामने आ रहा है। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट का आदेश संज्ञान में आ गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा दिए गए तीन सप्ताह के समय से पहले ही सभी अभिलेखों का गहन अध्ययन कर उचित काउंटर दाखिल कर दिया जाएगा।






