आजमगढ़: कारोबार के नाम पर की 24 लाख की धोखाधड़ी

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पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
आजमगढ़। सिधारी थानांतर्गत इटौरा गांव निवासी उदयभान सिंह पुत्र स्व रामबदन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने चार के विरूद्ध 24 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है। उधर, पीड़ित अपने पैसों को वापसी को लेकर लगातार परेशान है।
बताते चले कि पीड़ित उदयभान सिंह ने 06 नवंबर 2023 को सिधारी थाना में तहरीर दिया कि बाबा भंवरनाथ ट्रेडिंग कंपनी के जरिए उसने सेब, चेरी पलम के व्यवसाय के लिए सिधारी थाना क्षेत्र निवासी गांव अज्ञात हरि को 01 जून 2023 को 10 लाख, 12 जून को तीन लाख, 13 जून को 02 लाख व विजय पाल को 26 मई को एक लाख, 30 मई को एक लाख, 3 जून को एक लाख व 9 जून को दो-दो लाख व 16 जुलाई को दो लाख रूपए कुल 24 लाख रूपए खाते में भेजकर सेब मंगवाने के लिए दिया था लेकिन जब मंडी में सेब आया तो पीड़ित की बजाए वह माल मेहनगर के देवकली गांव निवासी विपिन उर्फ पिंटू ने किसी और को बेच दिया।
पीड़ित को पैसा के सापेक्ष आपूर्ति न मिलने पर उसने जब शिमला पहुंचकर जानकारी लिया तो मालूम हुआ कि परिचित विपिन उर्फ पिंटू ने धोखा देते हुए कारोबारियों के यहां अपना नाम शर्मा कर पीड़ित के साथ धोखाधड़ी किया। पीड़ित ने जब अपना 24 लाख रूपया मेंहनगर थानाक्षेत्र के देवकली गांव निवासी विपिन सिंह उर्फ पिंटू से मांगा तो उसने जानमाल की धमकी देने लगा। विवश होकर पीड़ित ने 6 नवंबर को 24 लाख के धोखाधड़ी की तहरीर सिधारी थाना पर दिया और 29 नवंबर को पुलिस ने जांचोपरांत अपराध संख्या 0471 में भादवि की धारा 420, 406, 120बी, 504, 506 मुकदमा दर्ज किया। व्यवसायी पीड़ित अपने जानमाल की सुरक्षा और पैसा वापस कराए जाने को लेकर न्याय की गुहार लगा रहा है। उधर, पीड़ित का कहना है कि उसने बैंक से कर्ज लेकर पैसा दिया है जिससे उसको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसने तत्काल 24 लाख रूपए वापस कराए जाने की मांग किया है ताकि न्याय हो सकें।

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