आजमगढ़: आरोप-प्रत्यारोप के बीच सामने आये शिब्ली नेशनल कालेज के प्राचार्य

Youth India Times
By -
0
मीडिया के सामने बयां किया अपना दर्द
भ्रामक खबरों एवं मनगढ़त आरोपों के आधार पर नियुक्ति को गलत प्रस्तुत किया जा रहा है-अफसर अली
आजमगढ़। शिब्ली नेशनल कालेज के प्राचार्य डा0 अफसर अली ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि महाविद्यालय में की जा रही नियुक्तियों के विरुद्ध कुछ लोग लामबन्द होकर महाविद्यालय प्रशासन एवं प्राचार्य के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। शिब्ली नेशनल कॉलेज जनपद का एक प्राचीन एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। कुछ असामाजिक तत्वों को इस महाविद्यालय से इसकी प्रतिष्ठा से सदैव चिंता होती रही है। इन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों के द्वारा भ्रामक खबरों एवं मनगढ़त आरोपों के आधार पर नियुक्ति को गलत कहकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि सरासर नैतिकता एवं न्याय के विरुद्ध है। ऐसी मनगढ़त खबरें समाज में व्यक्ति विशेष तथा प्रतिष्ठित संस्था की छवि धूमिल करने के प्रयास में प्रसारित की जा रही हैं।
महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में सहायक प्रवक्ता के कई पद रिक्त थे जिसके कारण पठन-पाठन के कार्य में अत्यंत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अतः छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रबन्ध समिति ने उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियों हेतु क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी तथा शिक्षा निदेशक (उ०शि०), प्रयागराज के साथ समन्वय स्थापित कर नियुक्ति की कार्यवाही आरम्भ की गई तथा नियुक्ति करने हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही करते हुए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगे गये। उक्त आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया गया। साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जाता जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से अनुमोदित विषय विशेषज्ञों को मिलाकर गठित होती है। साक्षात्कार में अभ्यर्थी के अकादमिक रिकॉर्ड, सम्बन्धित विषय में ज्ञान व पाठन की कुशलता इत्यादि के परीक्षणोपरान्त इसी चयन समिति द्वारा चयन की संस्तुति की जाती है, जिसे प्रबन्ध समिति की बैठक में अनुशंसा के उपरान्त विश्वविद्यालय को अनुमोदनार्थ अग्रसारित किया जाता है।
महाविद्यालय में जारी नियुक्ति प्रक्रिया में उक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों का अक्षरशः पालन किया गया है, परन्तु कुछ लोग अज्ञानता व पूर्वाग्रह के कारण महाविद्यालय में हो रही नियुक्ति को किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाह रहे हैं। शासन, प्रशासन एवं अन्य माध्यमों से निराधार शिकायतें एवं अनर्गल आरोप लगाये जा रहे हैं। इन्हीं शिकायतों के स्पष्टीकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), आज़मगढ़ द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है जिसकी आख्या के पूर्व किसी तरह का मीडिया ट्रायल या निर्णयात्मक वक्तव्यों का कोई महत्त्व नहीं है और यह न्याय व नैतिकता के विरुद्ध है। इसी क्रम में आज महाविद्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाई गई तथा समस्त उपस्थित पत्रकार बन्धुओं के प्रश्नों का तथ्यात्मक एवं साक्ष्यों के आधार पर उत्तर प्रस्तुत किया गया। सम्बंधित अभिलेख भी दिखाए गये तथा पूरे प्रेस कांफ्रेंस का तात्पर्य मुख्य रूप से यही था कि सभी पत्रकार व मीडिया बन्धु यदि इस प्रकरण में किसी बात को रखें तो सर्वप्रथम उसकी पड़ताल अवश्य करें तथा दूसरे पक्ष को भी साथ ही साथ रखें जिससे की किसी की छवि व प्रतिष्ठा को अनावश्यक क्षति न पहुंचे।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)