जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट मे 5 को किया जिलाबदर का आदेश

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रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 05 लोगों को 6 -6 माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश दिया। जिसमें दीपक सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह निवासी गवली पलिया थाना रानीपुर , गोलू भारद्वाज पुत्र लालू भारद्वाज सा0 सहादतपुरा थाना कोतवाली नगर , संदीप साहनी उर्फ छांगुर पुत्र सरवन उर्फ श्रवण साहनी निवासी मल्लाहटोला थाना दोहरीघाट, मो0 अली उर्फ सद्दाम पुत्र वशीर अहमद निवासी अलीनगर बड़ी कम्हरिया थाना कोतवाली नगर, सद्दाम उर्फ मुलायम पुत्र मुख्तार निवासी कोईरियापार थाना मुहम्मदाबाद गोहना शामिल है। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा के अंदर प्रवेश न करने की व्यवस्था करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया।
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