नहीं चलेगा ग्लोबल हॉस्पिटल पर बुलडोजर

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ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर लगी रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालकों को राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है की याची इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रयागराज विकास प्राधिकरण सुनवाई करते हुए नियमों के मुताबिक चार सप्ताह में आदेश पारित करे। यह हॉस्पिटल डेंगू के मरीज को प्लेट लेट्स की बजाय मौसम्बी का जूस चढ़ाने के मामले में चर्चा में आया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग को अवैध बताते हुए 28 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस चस्पा कर दी थी।
मामले में हाई कोर्ट की विशेष खंडपीठ न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मालती देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का कार्रवाई पर रोक लगाते हुए याची के मकान का नक्शा सहित दिए गए प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए कहा है। याची की ओर से अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा और अधिवक्ता अभय नाथ श्रीवास्तव ने बहस की।

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