आजमगढ़: भाजपा के पूर्व विधायक अरूणकांत यादव के घर फरारी का नोटिस चस्पा

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लूट के मामले में शाहगंज थाने की पुलिस ने की कार्रवाई

आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के विधायक व बाहुबली नेता रमाकान्त यादव के बेटे व फूलपुर विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक अरुणकांत यादव के घर शाहगंज पुलिस ने लूट के मामले में धारा 82 के तहत नोटिस लगाई। सीआरपीसी की धारा 82 के मुताबिक वह व्यक्ति जो किसी अपराध या किसी कर्ज की वजह से बच निकलने के मकसद से कही फरार हो गया है या भाग जाता है, तो अदालत द्वारा उसके फरार हो जाने की घोषणा किया जाता है। पूर्व भाजपा विधायक अरूणकांत यादव के खिलाफ 2009 में शाहगंज से जबरदस्ती एक पिकअप उठा लाने का आरोप है। पिकअप बाद में भाजपा विधायक के घर के बाहर से बरामद की गई थी। उक्त मामले में शाहगंज थाने की पुलिस ने मुकदमा संख्या 1403/2009 धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 12 मई 2022 को पूर्व विधायक के घर पहुंचकर नोटिस लगा दिया है।इससे पूर्व इस मामले में सम्मन, वारंट जारी हुआ था। बिना गिरफ्तारी के ही शाहगंज थाने की पुलिस ने चार्जशीट लगा दी थी। पूर्व विधायक न तो न्यायालय में पेश हो रहे थे और न ही पेशी पर जा रहे थे और न ही जमानत करा रहे थे। पूर्व विधायक के घर धारा 82 की नोटिस लगाने आए शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार का कहना है कि मामले की समीक्षा न्यायालय कर रहा है। हालांकि, 82 की नोटिस के बाद भी यदि आरोपी हाजिर नहीं होता है, तो एक माह के बाद 83 के तहत कार्रवाई की जाती है।

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