चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइन जारी

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इनडोर-आउटडोर मीटिंग के लिए रियायतें बढ़ाई
नई दिल्ली। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक या गाड़ियों की रैली और जुलूस निकालने पर पाबंदी जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस नोटिस जारी करके इसकी जानकारी दी। हालांकि आयोग ने इनडोर हॉल में पब्लिक फिजिकल मीटिंग और आउटडोर मीटिंग्स के लिए कुछ रियायतें दी हैं।
आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए गाइडलाइन का सख्ती से पालन जारी रहेगा। EC की नई गाइडलाइन की अन्य अहम बातें...
- आउटडोर मीटिंग/इनडोर मीटिंग/रैली के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील इस शर्त के साथ दी जाएगी कि इनमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या इंडोर हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत और खुले मैदान के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी।
- ओपन ग्राउंड रैलियां केवल जिला अधिकारियों की ओर से नामित मैदानों में आयोजित की जा सकती हैं और एसडीएमए की सभी शर्तों के पालन के अधीन होंगी। इन मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से करेगा। इन मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी।
- कई प्रवेश और निकास गेट होने चाहिए, ताकि भीड़ न हो क्योंकि लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम स्थल से निकल रहे हैं। सभी प्रवेश द्वारों पर पूरी स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर एंट्री गेट के साथ-साथ उसके भीतर भी रखे जाने चाहिए। हर समय फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानदंडों, मास्क पहनने और अन्य उपायों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए।
- खुली जमीन की बैठकों के दौरान लोगों को पर्याप्त समूहों में समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसे समूहों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाना चाहिए। आयोजक इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे और नोडल अधिकारी पालन सुनिश्चित कराएंगे।
- आयोजकों और संबंधित राजनीतिक दलों को उपरोक्त सभी निर्देशों और एसडीएमए से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। कोविड संबंधित प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।

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