यूपी पंचायत चुनाव: धारा 144 के बीच प्रचार और मतदान के लिए गाइडलाइन जारी

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लखनऊ। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव को अत्यंत सावधानी से कराने का फैसला किया है। इसके तहत सभी जिलों को पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्र होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस कप्तानों को सोमवार को देर रात पत्र भेजा। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं सार्वजनिक सभाओं के लिए किसी भी गांव में पांच से ज्यादा लोग एकत्र न होने पाएं। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए आवश्यकतानुसार जिले में धारा 144 लागू कर दी जाए। यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक भोज आदि की व्यवस्था भी न की जाए।


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