आजमगढ़ : जमीन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप, गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभिनव सिंह गिरफ्तार

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पुलिस ने भंवरनाथ रोड-बैठौली के पास से पकड़ा, ₹50 लाख की ठगी के मामले में था वांछित

आजमगढ़। जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त अभिनव सिंह उर्फ मन्टू को सिधारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर जमीन बेचने के नाम पर फर्जी खतौनी दिखाकर रुपये लेने और रजिस्ट्री न होने पर रुपये वापस मांगने पर फर्जी चेक देने, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कई मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत सिधारी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्त अभिनव सिंह उर्फ मन्टू पुत्र जयप्रकाश सिंह, निवासी तिवारीपुर, थाना सिधारी, उम्र 41 वर्ष है। पुलिस के अनुसार, अभिनव सिंह ने सह-अभियुक्ता ऋतिका सिंह के साथ मिलकर कथित तौर पर संगठित गिरोह बनाया था। गिरोह द्वारा जमीन बेचने के नाम पर फर्जी खतौनी दिखाकर लोगों से रकम लिए जाने के आरोप हैं। सिधारी थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 431/2025 में एक व्यक्ति से 50 लाख रुपये, कोतवाली थाने के मुकदमा संख्या 259/2025 में 25 लाख रुपये तथा सिधारी के मुकदमा संख्या 216/2025 में 35 लाख रुपये लिए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं। इन मामलों के आधार पर गैंगचार्ट अनुमोदित होने के बाद सिधारी थाने में 25 सितंबर 2026 को मुकदमा संख्या 391/2026, धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, उपनिरीक्षक मृत्युन्जय सिंह टीम के साथ वांछित अभियुक्त की तलाश में थे। मुखबिर की सूचना पर 26 सितंबर की रात करीब 00:50 बजे भंवरनाथ रोड, बैठौली के पास से अभिनव सिंह उर्फ मन्टू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ सिधारी और कोतवाली थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी शामिल है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक मृत्युन्जय सिंह, कांस्टेबल रामहरीश यादव और कांस्टेबल हिमांशू शामिल रहे।

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