2017 में लिया था 2.62 लाख रुपये का ऋण, नोटिस के बाद एसडीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई
रिपोर्ट : हर्ष चन्देल
आजमगढ़। जनपद के दीदारगंज थाना क्षेत्र के नौहरा गांव निवासी हरि प्रसाद यादव पुत्र रामनरेश यादव द्वारा बैंक से लिए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण की अदायगी न किए जाने पर प्रशासन ने भूमि कुर्क करने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई बकाया ऋण की नियमानुसार वसूली के लिए की गई। जानकारी के अनुसार, हरि प्रसाद यादव ने 28 दिसंबर 2017 को केसीसी के तहत बैंक से 2.62 लाख रुपये का ऋण लिया था। निर्धारित समय में ऋण की अदायगी नहीं होने के कारण करीब दो वर्ष बाद बैंक खाता एनपीए हो गया। इसके बाद बैंक और तहसील प्रशासन की ओर से बकाया ऋण जमा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन ऋण की अदायगी नहीं हो सकी। प्रशासन के मुताबिक, एसडीएम फूलपुर के 15 सितंबर 2026 के आदेश के अनुपालन में 22 सितंबर को आरसी प्रपत्र-41 तथा नियम 158 और 162 के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। बैंक कर्मचारी के साथ कानूनगो और लेखपाल की मौजूदगी में संबंधित भूमि की नियमानुसार कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य बैंक के बकाया ऋण की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करना है।



