आजमगढ़ : जमीन के बैनामे में फर्जी बैंक रसीद देने और गलत कब्जे का आरोप

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जमीन विवाद को लेकर दो महिलाओं समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई

आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र में जमीन के बैनामे को लेकर धोखाधड़ी और गलत तरीके से कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित अरुण कुमार बर्नवाल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के मुताबिक थाना क्षेत्र के बढ़या गांव में गाटा संख्या 306 में करीब 45 बिस्सा पुश्तैनी जमीन है, जो अरुण, गोविन्द, पंकज और प्रमोद पुत्र स्वर्गीय हरिओम प्रसाद के नाम बताई गई है। आरोप है कि गोविन्द और प्रमोद ने अपने हिस्से की करीब 23 बिस्सा जमीन में से 50 फुट 6 इंच फ्रंट का हिस्सा बेचने के लिए दिया था। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि प्रियंका पत्नी रामनाथ निवासी ऐदिलपुर और रूनझुन पत्नी स्वामीनाथ निवासी ऐदिलपुर ने 30 जून 2026 को 284 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा कराया। पीड़ित का आरोप है कि बैनामे के बाद दोनों ने उसके और उसके भाई के हिस्से की जमीन में भी आरसीसी के पक्के पीलर गड़वा दिए, जबकि अरुण और पंकज ने अपने हिस्से की जमीन किसी को नहीं बेची है। पीड़ित ने तहरीर में आरोप लगाया कि बैनामे के दौरान पांच लाख रुपये की यूनियन बैंक की रसीद प्रस्तुत की गई, जो कथित तौर पर फर्जी थी। आरोप है कि रसीद पर बैंक की मुहर भी लगी थी, लेकिन उसमें संबंधित धनराशि मौजूद नहीं थी। इसके अलावा पीड़ित ने अपनी जमीन में डाली गई करीब 200 ट्रॉली मिट्टी को लेकर भी आपत्ति जताई है। उसने आरोप लगाया कि उसकी मिट्टी गोविन्द और प्रमोद के हिस्से की जमीन में चली गई। पीड़ित ने संबंधित जमीन पर गलत तरीके से लगाए गए पीलर हटाने और अपने हिस्से में मिट्टी डलवाने की मांग की है। अरुण कुमार बर्नवाल ने पुलिस से फर्जी बैंक रसीद देने, गलत तरीके से कब्जा करने और जमीन से संबंधित धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

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