महाकुंभ, काशी विश्वनाथ और अयोध्या में टप्पेबाजी-चोरी करने वाले गैंग पर कार्रवाई, 538.55 वर्ग मीटर भूमि जब्त
आजमगढ़। अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई अंतरजनपदीय टप्पेबाज एवं चोर गैंग के सदस्य राज उर्फ सवारिया की करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपये कीमत की 538.55 वर्ग मीटर भूमि को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुर्क कर लिया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शुक्रवार को डुगडुगी पिटवाकर ग्राम नदौरा तकरकारी और गड़ेरी पट्टी स्थित भूमि को प्रशासनिक कब्जे में लिया गया। पुलिस के अनुसार, थाना जीयनपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना में सामने आया कि गैंगलीडर राज उर्फ सवारिया पुत्र सुरेश राम अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह संचालित करता था। गैंग के सदस्य आर्थिक लाभ के लिए प्रयागराज महाकुंभ, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, अयोध्या राम मंदिर सहित धार्मिक स्थलों, मेलों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर श्रद्धालुओं एवं आम लोगों के सोने-चांदी के आभूषण और रुपये की टप्पेबाजी व चोरी करते थे। विवेचना में यह भी सामने आया कि अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया गया। पुलिस के मुताबिक, ग्राम नदौरा तकरकारी में 226.70 वर्ग मीटर तथा ग्राम गड़ेरी पट्टी में 311.85 वर्ग मीटर, कुल 538.55 वर्ग मीटर भूमि खरीदी गई थी। राजस्व विभाग के मूल्यांकन में इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1.92 करोड़ रुपये आंकी गई। पुलिस का कहना है कि जमीन खरीदने और ऋण की किश्तें चुकाने के लिए अभियुक्त के पास कोई वैध एवं पर्याप्त आय का स्रोत नहीं मिला। जांच में अपराध से अर्जित धन से संपत्ति खरीदने की पुष्टि होने पर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में शुक्रवार को थाना बिलरियागंज पुलिस, थाना जीयनपुर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुर्की की कार्रवाई पूरी की। मौके पर नायब तहसीलदार सगड़ी आदर्श सिंह समेत राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और दोनों थानों की पुलिस मौजूद रही। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस के अनुसार, राज उर्फ सवारिया और उसके गैंग के खिलाफ चोरी, टप्पेबाजी समेत गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।





