जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जारी की चेतावनी, 'स्वीट नाइट', 'डायनासोर', 'श्री डेंक्यू किलर' और 'कम्फर्ट' ब्राण्ड की अगरबत्तियां न खरीदने और न बेचने की अपील
आजमगढ़। जनपद में प्रतिबंधित ब्राण्ड की अगरबत्तियों के विक्रय पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी हिमांचल सोनकर ने उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में समस्त थोक एवं फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स, किराना दुकानदारों तथा गोदाम संचालकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 'स्वीट नाइट', 'डायनासोर', 'श्री डेंक्यू किलर' और 'कम्फर्ट' ब्राण्ड नाम से बिक रही अगरबत्तियों का विक्रय किसी भी स्थिति में न किया जाए। उन्होंने बताया कि इन ब्राण्डों की अगरबत्तियों का विक्रय कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 की धारा 9(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही आमजन एवं कृषक बंधुओं से अपील की गई है कि वे इन प्रतिबंधित ब्राण्ड की अगरबत्तियों का प्रयोग अथवा क्रय न करें, क्योंकि इनके उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी कि निरीक्षण एवं जांच के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान पर उक्त प्रतिबंधित ब्राण्ड की अगरबत्तियां बिक्री के लिए पाई गईं, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा।





