कूटरचित दस्तावेजों के जरिए कई अभियुक्तों की जमानत कराने वाले संगठित गिरोह पर शिकंजा
डीएम से अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर कार्रवाई
आजमगढ़। फर्जी जमानतदार बनकर कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से कई अभियुक्तों की जमानत कराने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली नगर पुलिस के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर गैंग लीडर रामचन्द्र यादव उर्फ मैकू यादव उर्फ सत्यम यादव निवासी भरौली, थाना जीयनपुर तथा उसके सहयोगी दयाराम निवासी रामपुर कला, थाना कोतवाली टांडा, जनपद अंबेडकरनगर के खिलाफ उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी एक संगठित गिरोह बनाकर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अभियुक्तों की फर्जी जमानत कराने का कार्य करते थे। इस संबंध में कोतवाली नगर में पूर्व में दर्ज मुकदमे की विवेचना और साक्ष्य संकलन के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि गिरोह आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से अपराध कर रहा था, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक में गैंगचार्ट अनुमोदित होने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।





