औषधि निरीक्षक की जांच में मिली अनियमितताएं, कई प्रतिष्ठानों के दवा क्रय-विक्रय पर अग्रिम आदेश तक रोक
आजमगढ़। जनपद में औषधियों की बिक्री एवं वितरण व्यवस्था को नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल ने छह औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। औषधि निरीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा संबंधित नियमों के उल्लंघन से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। इन्हीं अनियमितताओं के आधार पर मई 2026 में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए हैं। कार्रवाई के तहत मेसर्स लाइफ मेडिकल स्टोर, मशीरपुर (नियर रिया ज्वैलर्स), खनियरा का लाइसेंस पांच दिनों के लिए निलंबित किया गया है। वहीं मेसर्स माँ विंधेश्वरी मेडिकल स्टोर, बरवां (मेहनाजपुर) के लाइसेंस को सात दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त मेसर्स आतिफ मेडिकल्स, कटरा मुबारकपुर, मेसर्स पूर्णिमा मेडिकल हाल, टीकापुर तहबरपुर, मेसर्स यादव मेडिकल स्टोर, कटरा मुबारकपुर तथा मेसर्स श्री राम मेडिकल हाल, पुरानी चुंगी हुसैनाबाद, निजामाबाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके दवा क्रय-विक्रय पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। इन प्रतिष्ठानों के अनुज्ञापत्र भी अग्रिम आदेश तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जनपद में औषधियों की बिक्री को नियमानुसार संचालित कराने तथा मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। औषधि नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।




