हत्या, लूट, रंगदारी समेत 78 मुकदमों में नामजद प्रदेश स्तरीय माफिया पर पुलिस-प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त
आजमगढ़। जनपद पुलिस ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत थाना कोतवाली एवं जीयनपुर में दर्ज मुकदमों के आधार पर की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में यह कार्रवाई संपन्न हुई। पुलिस के अनुसार ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, हिस्ट्रीशीटर (138A) एवं गैंग नंबर IR-36 का लीडर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी और अन्य संगठित अपराधों के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की। इसी धन से ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित लगभग 23 वर्ष पुराने भवन का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कराया गया, जिसे इलाके में “बड़ी हवेली” के नाम से जाना जाता है। जांच में सामने आया कि यह हवेली अपराधियों और गैंग सदस्यों के जमावड़े, रंगदारी के पैसों के बंटवारे तथा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र रही है। लोक निर्माण विभाग ने भवन के निर्माण और मरम्मत कार्य का मूल्यांकन किया, जिसके बाद संयुक्त निदेशक अभियोजन की विधिक राय पर कार्रवाई की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1992 से अब तक ध्रुव सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं। सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर संपत्ति को कुर्क करते हुए तहसीलदार सगड़ी को उसका प्रशासक नियुक्त किया गया है। आजमगढ़ पुलिस ने कहा है कि संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।






