आजमगढ़ में गैस एजेंसी पर छापा, 642 सिलेंडरों की कालाबाजारी का खुलासा

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निरीक्षण में स्टॉक में भारी अंतर, गोदाम को सील करते हुए संचालक खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा

आजमगढ़। जिले के बिलरियागंज ब्लॉक स्थित तौहीद इंडेन ग्रामीण वितरक बनकट गैस एजेंसी पर प्रशासनिक टीम द्वारा की गई औचक जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता और कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 16 मार्च को पूर्ति विभाग की टीम ने गोदाम का निरीक्षण किया। जांच के दौरान एजेंसी कार्यालय खुला मिला, जहां मौजूद ऑपरेटर ने बताया कि 10 मार्च से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बंद है और पिछले 6 दिनों से वितरण नहीं हो रहा है। हालांकि जांच में सामने आया कि 9 और 10 मार्च को कुल 666 घरेलू गैस सिलेंडर गोदाम में आए थे, जिन्हें 10 मार्च तक ही वितरित कर दिए जाने का दावा किया गया। इस पर संदेह होने पर टीम ने गोदाम के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण में गोदाम में मात्र 276 घरेलू (14.2 किग्रा) खाली सिलेंडर मिले, जबकि स्टॉक रजिस्टर और ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार यह संख्या काफी अधिक होनी चाहिए थी। जांच में कुल 599 घरेलू सिलेंडर और 43 व्यावसायिक सिलेंडर कम पाए गए। पूर्ति निरीक्षकों, उपजिलाधिकारी सगड़ी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में विस्तृत जांच की गई। गोदाम के रिकॉर्ड, ऑनलाइन डेटा और मौके पर मिले स्टॉक के बीच भारी अंतर मिलने से कालाबाजारी की आशंका की पुष्टि हुई। केयरटेकर के बयान में भी स्टॉक के आगमन और वितरण में अनियमितताएं सामने आईं। निर्गमन रजिस्टर में सिलेंडर वितरण की प्रविष्टियां तो मिलीं, लेकिन संबंधित हाकरों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए, जिससे रिकॉर्ड संदिग्ध हो गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि एजेंसी द्वारा कुल 642 गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की गई है, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। प्रशासन ने गोदाम में मौजूद सभी सिलेंडरों को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया है। वहीं जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद एजेंसी संचालक तौहीद और शबाना बानो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई से जिले में गैस आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ी निगरानी का संदेश गया है और अन्य एजेंसियों में भी हड़कंप मच गया है।

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