भोगईचा गांव के जेठू सिंह स्मृति द्वार मोड़ से दबोचे गए आरोपी
आजमगढ़। जनपद के अहरौला थाना क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खिलाकर की गई हत्या के मामले में सक्रिय संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 26 फरवरी 2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार, गैंग लीडर श्रवण पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय निवासी ग्राम भोगईचा, थाना अहरौला द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाया गया था, जो आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से गंभीर अपराधों को अंजाम देता था। गिरोह पर विषाक्त पदार्थ खिलाकर हत्या जैसे जघन्य अपराध करने का आरोप है। घटना के संबंध में बताया गया कि 16 मार्च 2025 को लगभग शाम 5:30 बजे ग्राम भोगईचा निवासी सुनील पाण्डेय पुत्र रामकृपाल को बाजार जाते समय आरोपियों ने पकड़ लिया और अपने घर के अंदर ले जाकर मारपीट की। इसके बाद उन्हें जहरीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में 17 मार्च 2025 को मृतक की पत्नी श्रीमती अंजनी पाण्डेय की तहरीर पर थाना अहरौला में मु0अ0सं0 110/2025 धारा 103(1)/3(5)/123 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम भोगईचा स्थित जेठू सिंह स्मृति द्वार मोड़ से दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में रामसकल पाण्डेय (56 वर्ष) पुत्र स्व. राजाराम पाण्डेय तथा रवि पाण्डेय (27 वर्ष) पुत्र रामसकल पाण्डेय, निवासी ग्राम भोगईचा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ शामिल हैं। गिरफ्तारी सुबह लगभग 9 बजे की गई। दोनों आरोपियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 43/2026 धारा 2(b)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत भी अभियोग पंजीकृत है। पुलिस के अनुसार अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के साथ कांस्टेबल अजीत कुमार यादव और कांस्टेबल मुकेश गुप्ता शामिल रहे।






