घर ध्वस्त, ट्रैक्टर जलकर हुआ राख, एजेंसी मालिक पर धमकी और साक्ष्य हटाने का आरोप
आजमगढ़। जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रोहुवा मुस्तफाबाद गांव निवासी 48 वर्षीय राजाराम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि गैस एजेंसी से लिया गया सिलेंडर रात में फट गया, जिससे उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया और पास खड़ा ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 24, आजमगढ़ ने धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रार्थी के अनुसार, उनकी पत्नी के नाम से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन है। 6 जनवरी 2026 को गैस बुकिंग (ऑर्डर नंबर 72254XXXXX) की गई थी। उसी दिन शाम करीब 3 बजे गोमाडीह स्थित बाबा कीनाराम इंडेन गैस एजेंसी से सिलेंडर की डिलीवरी ली गई और 932.50 रुपये का भुगतान किया गया। डिलीवरी के समय सिलेंडर में लीकेज और वजन को लेकर संदेह जताया गया, लेकिन एजेंसी कर्मचारियों और मालिक हरिप्रकाश ने इसे सामान्य बताते हुए दूसरा सिलेंडर देने से मना कर दिया। राजाराम का आरोप है कि उसी रात करीब 10 बजे रसोई में रखा सिलेंडर अचानक फट गया। विस्फोट से मकान की दीवार गिर गई, छत पर रखी 12 सीमेंट चादर और 10 टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गए। घरेलू सामान, बर्तन और चूल्हा जलकर नष्ट हो गए। पास खड़ा ट्रैक्टर भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गया। कुल नुकसान लगभग 3,50,000 रुपये बताया गया है। ट्रैक्टर पर 4,17,345 रुपये का ऋण टी.वी.एस. क्रेडिट सर्विस लिमिटेड, वाराणसी शाखा से लिया गया था, जिसकी ईएमआई 19,968 रुपये प्रतिमाह चल रही है। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि घटना की सूचना देने पर एजेंसी मालिक मौके पर पहुंचे और भरपाई का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में 3-4 लोगों के साथ आकर फटा सिलेंडर जबरन उठा ले गए। शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने का दावा किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री के माध्यम से सूचना देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 24 ने थाना गंभीरपुर प्रभारी निरीक्षक को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।






