लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति देने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ से जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) के तहत अर्ह एवं पात्र कार्मिकों में से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ की प्राधिकृत विभागीय चयन समिति द्वारा पूरी की गई। पदोन्नति प्राप्त सभी कर्मियों को अपने वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर ही उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वे दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी कर्मी का नियुक्ति स्थान स्थानांतरण के कारण बदल चुका है, तो उसे नए नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।




