लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम चुनावी व्यय की सीमा निर्धारित कर दी है। इससे चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और नियंत्रित बनाने का प्रयास किया गया है। आयोग के अनुसार: ग्राम प्रधान अधिकतम 1.25 लाख रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 10 हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य अधिकतम 1 लाख रुपये, जिला पंचायत सदस्य अधिकतम 2.5 लाख रुपये, क्षेत्र पंचायत प्रमुख अधिकतम 3.5 लाख रुपये, जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतम 7 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा, विभिन्न वर्गों के लिए नामांकन पत्र खरीदने और जमानत राशि की सीमा भी तय कर दी गई है। आयोग का कहना है कि इन सीमाओं का पालन न करने पर प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


