जिनके पास शस्त्र होने से जनमानस की सुरक्षा को खतरा है, उनके विरुद्ध की जाएगी कठोराम कार्रवाई : डॉ. अनिल कुमार, एसएसपी
आजमगढ़। जनपद आजमगढ़ में थाना देवगांव क्षेत्र के तहत एक सनसनीखेज घटना में पिता द्वारा अपनी पुत्री की गोली मारकर हत्या और उसके मित्र को घायल करने के मामले में मुख्य आरोपी नीरज कुमार सिंह का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही जनपद के दो अन्य शस्त्र धारकों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं, जिससे कुल निलंबित/निरस्त लाइसेंसों की संख्या 16 हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपराधिक प्रवृत्ति के शस्त्र लाइसेंस धारकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अपराध पंजीकृत हैं और उनके कृत्यों से लोकशांति, जनसुरक्षा तथा आमजन में भय की स्थिति पैदा हो रही थी। इसलिए उनके पास शस्त्र रखना जनहित में नहीं पाया गया।
निलंबित शस्त्र लाइसेंस धारकों का विवरण: 1. नीरज कुमार सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह, निवासी-पकड़ी खुर्द, थाना-देवगांव – पिस्टल (पुत्री हत्या मामले का मुख्य आरोपी)। 2. आजम पुत्र मुस्ताक अहमद, निवासी भावारायपुर पट्टी टण्डन राय, थाना-बिलरियागंज – रिवाल्वर। 3. अफरोज अहमद पुत्र मु. युसुफ, निवासी-सबाना मोड़ कस्बा फुलपूर, थाना-फूलपुर – पिस्टल।
एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने कहा, “जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। जिनके पास शस्त्र होने से जनमानस की सुरक्षा को खतरा है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।” पुलिस ने अपील की है कि कोई भी अवैध शस्त्र या अपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है।


