आजमगढ़ : हत्या के मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद

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जिला अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला, 72-72 हजार रुपये जुर्माना भी
आजमगढ़। जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को जज जय प्रकाश पांडेय ने 2013 के हत्या के एक मामले में चार आरोपियों राम भुवाल यादव, बिन्दू यादव, संदीप यादव और पूर्णमासी यादव को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 72,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, 22 सितंबर 2013 को करौजा, पवई निवासी माला यादव ने शिकायत दर्ज की थी कि आरोपियों ने एकराय होकर उनके माता-पिता और दादा पर फावड़ा, हंसिया, कुदाल और लाठी से हमला किया, जिससे उनके दादा राम सुमेर यादव की मृत्यु हो गई। पुलिस जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई, और जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी व राम नयन पांडेय ने 8 गवाहों को पेश कर अभियोजन को मजबूत किया। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने यह कड़ा फैसला सुनाया।


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