आजमगढ़ में खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 237 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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शराब दुकान संचालकों को लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आजमगढ़ के निर्देशानुसार, जनपद में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ 24 मई 2025 को व्यापक कार्रवाई की गई। प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/यातायात) के नेतृत्व में इस अभियान में 237 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई।
पुलिस ने शराब की दुकानों के संचालकों को भी सख्त चेतावनी जारी की है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि यदि उनकी दुकानों के सामने कोई व्यक्ति खुले में शराब पीते पाया गया, तो उनके लाइसेंस के निरस्तीकरण की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
यह अभियान शहर में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि जनपद में शांति और व्यवस्था कायम रहे।

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