आजमगढ़ : थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर कोर्ट में करें पेश

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कोर्ट ने एसपी को पत्र भेजकर दिया आदेश


आजमगढ़। जनपद के गंभीरपुर थाने में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात रही ज्ञानू प्रिया जो वर्तमान में मिर्जापुर में महिला थानाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक सतीश चंद्र द्विवेदी ने एसपी मिर्जापुर को पत्र भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। 18 जनवरी 2021 को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमौड़ा गांव में निवर्तमान प्रधान पति मनीष राय शाम के समय दुर्गा जी इंटर कॉलेज के पास स्थित भट्ठे पर बैठे थे। तभी बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और उनको सिर में गोली मारकर असलहा लहराते हुए फरार हो गए। चिकित्सकों ने मनीष राय को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में तत्कालीन थानाध्यक्ष ज्ञानू प्रिया को कोर्ट में साक्षी के तौर पर गवाही देनी है। जिसके कारण कोर्ट की ओर से उन्हें कई नोटिस जारी किया गया लेकिन वह कोर्ट में न तो हाजिर हुईं न ही अपना बयान दर्ज कराया। इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक सतीश चंद्र द्विवेदी ने एसपी मिर्जापुर को पत्र भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर 19 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

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