पूर्व सांसद की फैक्टरी सील करने का आदेश

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शमन करने के लिए दिया गया 15 दिन का समय
मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने बुधवार को पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी को सील करने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश पावरलूम के नाम पर पास नक्शे पर मीट प्लांट चलाने पर जारी किया गया है। साथ ही नक्शा दाखिल कर शमन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया है। मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि मैसर्स अल साकिब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हापुड़ रोड स्थित कोऑपरेटिव हैंडलूम एस्टेट मेरठ में इंटीग्रेटेड मीट प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन किया जा रहा है। फैक्टरी के लिए दाखिल नक्शा मदन मोहन टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से है। फैक्टरी संचालक चल रही मीट फैक्टरी का नक्शा नहीं दाखिल कर सके। ऐसे में नियम विरुद्ध मीट फैक्टरी चलाने पर परिसर को सील करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि 15 दिन के भीतर नक्शा सबमिट किया जाए। ऐसा न करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का कहना है कि यह फैक्टरी सरकारी से खरीदी गई थी। इसका नक्शा स्वीकृत है। इस संबंध में एमडीए (अब मेडा) में वाद चला था, जिसका फैसला साल 2017 में उनके पक्ष में आया था, तब मेडा ने नोटिस को निरस्त कर दिया था। फैक्टरी का नियमानुसार संचालन किया जा रहा है। नक्शा स्वीकृत है। 2021 से अब तक 43 बार फैक्टरी की जांच हुई है। सब ठीक मिला है। पूर्व में डीएम, कमिश्नर और शासन से स्तर से भी उनके पक्ष में फैसला हुआ है। इस मामले में नियमानुसार अपील की जाएगी और समन लेने के लिए भी तैयार हैं।

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