निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत होगी कार्यवाही

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रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से गतिमान है। आयोग द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार 04 नवम्बर, 2023 (शनिवार), दिनांक 05 नवम्बर, 2023 (रविवार) को विशेष अभियान की तिथि नियत की गयी है। इस तिथि पर सभी बूथ लेबिल अधिकारी अपने-अपने नियत मतदेय स्थलों पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे तथा दावे / आपत्तियाँ यथा फार्म-6 6ए 6बी 7 एवं 8 प्राप्त करेंगें, विशेष अभियान के दिन जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा बूथों का भ्रमण किया जायेगा। भ्रमण के दौरान यदि कोई बूथ लेबिल आफिसर अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त अभियान दिवसों के दिन जनपद के समस्त शिक्षण संस्थान / कार्यालय एवं अन्य संस्थान जहाँ पर मतदेय स्थल स्थापित है, खुले रहेंगे। उन्होंने ने जनसामान्य से अपील किया कि दिनांक 01 जनवरी, 2024 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गयी हो अथवा पूर्ण हो रही हो और उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नही हो पाया है, वे उक्त तिथि को अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित होकर निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म-6 मतदाता सूची से आधार नम्बर लिंकिंग हेतु फार्म-6बी, मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि के अपमार्जन हेतु फार्म-7 तथा किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र बनवाने, स्थान परिवर्तन के लिये फार्म 8 भरकर बी०एल०ओ० के माध्यम से अथवा आयोग की वेबसाइट https://nvsp.in, https://voterportal.eci.gov.in तथा voter Helpline App के माध्यम से स्वयं आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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