सपा विधायक सहित 15 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

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गाजीपुर। यूपी के गाजीपुर जिले के जंगीपुर से सपा विधायक वीरेंद्र यादव समेत 15 लोगों को छह साल पुराने मामले में 15-15 दिन की सजा और सभी पर 200 रुपये का जुर्माना लगा है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को वर्तमान विधायक और उनके समर्थकों को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार 16 फरवरी 2017 को जंगीपुर थाना के उपनिरीक्षक मायापति पांडेय अपने हमराहियों के साथ शाम चर बजे गस्त पर थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि गाजीपुर-मऊ मेन रोड पर जंगीपुर विधायक डा. वीरेंद्र यादव अपने समर्थक राजेंद्र, विजय यादव, चंद्रभान गुप्ता, विक्रमा यादव, राधेमुनी यादव, बाड़ू यादव, कंजय उर्फ संजय यादव तथा 200 अज्ञात लोग मेन रोड पर ही जलूस के रूप में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए नारेबाजी करते हुए मंडी की ओर बढ़ रहे थे। जलूस की वीडियोग्राफी सिपाही से कराते हुए सपा प्रत्याशी जुलूस का अनुमति पत्र मांगा गया तो नहीं वो दिखा सके। उस दौरान डा. वीरेंद्र यादव और उनके लोगों को समझाया गया लेकिन उन्होंने अनदेखी की। जुलूस के कारण आवागमन पूरी तरफ से बाधित हो गया। वाहनों की लंबी कतार लग गई।
तहरीर के आधार पर 8 नामजद व 200 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद आठ लोगों सहित संजय वर्मा, लालजी गुप्ता, मोहन यादव, विवेक वर्मा, विमल वर्मा, नरेंद्र यादव व राजेन्द्र यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पेश किया गया। कुल 15 आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में विचारण के दौरान वरिष्ट अभियोजन अधिकारी प्रेमचंद द्वारा कुल सात गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। न्यायालय में दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को धारा 188 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सजा के बाद अभियुक्तों की ओर से अपील अवधि तक जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन दिया गया जिसे न्यायालय द्वारा मंजूर करते हुए रिहा कर दिया गया।

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