पूर्व सीओ समेत दस पुलिसकर्मी भगोड़ा घोषित

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कुर्की के आदेश हुए जारी
हमीरपुर। बाइस साल पहले कटी फसल की लूट के आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष जरिया समेत दस पुलिस कर्मियों पर कानून का फंदा कस गया है। कोर्ट में हाजिर न होने वाले इन सभी के खिलाफ 14 मार्च को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था । जरिया पुलिस को एक भी आरोपी नहीं मिला। इससे नाराज विशेष न्यायाधीश ( डकैती) प्रदीप कुमार जयंत ने सभी को भगौड़ा घोषित करते हुए कुर्की के आदेश जारी कर दिए। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।
थाना जरिया निवासी माली प्रसाद तिवारी ने गांव के रामपाल को 1999-2000 में 12 बीघा जमीन बटाई पर दी थी। इसके बाद माली प्रसाद ने मई 2000 में रामपाल से खेत वापस ले लिया और खुद चने की फसल बोई। फसल खेतों में कटी पड़ी थी। तभी रामपाल और उसके साथी पप्पू ने एसओ आरसी यादव समेत दस पुलिस कर्मियों की मदद से फसल लूट ली। इतना ही नहीं पुलिस ने माली प्रसाद पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। बाद में माली प्रसाद ने धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में के
परिवाद दायर किया था। इसमें तत्कालीन एसओ जरिया, कांस्टेबल बलवीर सिंह यादव, रमेशचंद्र बाथम, ओमप्रकाश, बाबूराम पाल, हजारी लाल, भैरव सिंह यादव, विनोद कुमार, ओमकार, विमलेश यादव के विरुद्ध डकैती कोर्ट से वारंट जारी हो रहे थे लेकिन उक्त लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे।
स्थानीय डकैती कोर्ट ने 14 मार्च को उक्त आरोपितों को गिरफ्तार कर 21 मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे मगर जरिया पुलिस को एक भी आरोपी नहीं मिला। इस पर भी कोर्ट ने हैरानी जताते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत सभी दस पुलिस कर्मियों को भगौड़ा घोषित करते हुए कुर्की के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। बताया गया आरोपी पुलिसकर्मियों में सात सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि तीन की दूसरे जिलों में तैनाती है।

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