सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की दी इजाजत

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दो दिन के अंदर सरकार से नोटिफिकेशन जारी करने का दिया आदेश
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। साथ ही, ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। यूपी सरकार को दो दिन के अंदर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है।
इससे पहले, 24 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया था और 27 मार्च को सुनवाई के लिए नई तीथि तय कर दी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था।
आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कई दिन पहले ही सौंप दिया था। जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई की गई है। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट में पिछड़ों को अधिकतम 27 फीसदी आरक्षण देने के बारे में जानकारी दी गई थी। अब मेयर और अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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