आजमगढ़: हरिहरपुर हत्याकाण्ड में डीएम की बड़ी कार्रवाई

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अभियुक्त संजीव उर्फ मोनू यादव पर लगाया रासुका
आजमगढ़। 20 नवम्बर को थाना कन्धरापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरिहरपुर में हत्या की घटित घटना के सम्बन्ध में थाना कन्धरापुर में सुशील यादव उर्फ गोल्डी पुत्र रामनयन यादव, काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा, चन्दन यादव उर्फ बंगू पुत्र राम सागर यादव, संजीव उर्फ मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव निवासीगण हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया था। जिसमें ये चारों अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। हत्याकाण्ड में कार्रवाई के क्रम में 21 नवम्बर को उपजिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार सदर तथा प्रभारी निरीक्षक कंधरापुर की उपस्थिति में मुख्य हत्या आरोपी सुशील यादव उर्फ गोल्डी का ग्राम हरिहरपुर, परगना निजामाबाद तहसील सदरकी पोखरी की जमीन पर बने बाउन्ड्रीवाल व मकान का ध्वस्तिकरण कराया गया। 5 दिसम्बर को गैंग लीडर सुशील यादव उर्फ गोल्डी पुत्र रामनयन यादव, काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा, चन्दन यादव उर्फ बंगू पुत्र राम सागर यादव, संजीव उर्फ मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव के विरुद्ध थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0- 287/22 धारा 3(1)उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के जमानत पर छूटने की संभावना के दृष्टिगत लोक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पडने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक थाना कंधरापुर की रिपोर्ट पर एवं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र के आधार पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त संजीव उर्फ मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही की गई।

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