आजमगढ़: लोटस हास्पिटल के ध्वस्तीकरण मामले में पड़ गई अगली तारीख

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16 दिसंबर को मंडलायुक्त के न्यायालय में नहीं हो सकी सुनवाई
न्यायालय के आदेश के बाद एडीए करेगा कार्रवाई
आजमगढ़। शहर के मड़याजयरामपुर मोहल्ला में लगभग पांच करोड़ की लागत से बने लोट्स हास्पिटल के ध्वस्तीकरण आदेश के प्रकरण में शुक्रवार को मंडलायुक्त के अपीलीय न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। किसी अन्य मामले को लेकर अधिवक्ताओं प्रस्ताव पर कोर्ट नहीं चली और हास्पिटल प्रबंधन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 28 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अब आजमगढ़ विकास प्राधिकारण को अगली तारीख पर आदेश का इंतजार है।
विकास प्राधिकारण ने 19 नवंबर को हास्पिटल के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण के नोटिस में कारण बताया है कि निर्माण के लिए जो मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, उसके भूतल पर पार्किंग, प्रथम तल पर नर्सिंग होम और द्वितीय तल पर आवासीय प्रयोजन को दर्शाया गया है, लेकिन निर्माण के समय डबल बेसमेंट भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम तल का निर्माण करा लिया। ध्वस्तीकरण के आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व स्थल को खाली कराकर सील किया जाना आवश्यक है। 15 दिसंबर को हास्पिटल खाली कराने का आदेश दिया गया था। लेकिन अब तक 19 दिसंबर को 30 दिन का समय भी बीत जाएगा।

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