अगर दुकान में नहीं है कनेक्शन तो इस कारण से नहीं दर्ज होगा मुकदमा

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लखनऊ। यदि किसी के घर के एक हिस्‍से में कोई छोटी-मोटी दुकान चल रही है तो सिर्फ इस वजह से उसके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता कि उसने कार्मशियल कनेक्‍शन नहीं ले रखा है। हां, बिजली निगम राजस्‍व निर्धारण की कार्रवाई जरूर कर सकता है।
तेरह साल पहले कानून बन जाने के बाद भी जानकारी न होने के चलते बिजली अभियंता घर के अंदर छोटी-मोटी दुकान चलाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी जैसे मामले दर्ज करने का आदेश दे दे रहे हैं। ऐसा ही आदेश सुलतानपुर के अधीक्षण अभियंता ने जारी कर दिया था। उपभोक्ता परिषद के हस्तक्षेप के बाद उनको अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि 13 साल पहले ही कानून बन गया था कि घरेलू विद्युत उपभोक्ता जो पांच किलोवाट की परिधि में हैं और उसके घर के आंशिक भाग में कोई छोटी सी दुकान चल रही है तो उसके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ राजस्व निर्धारण की कार्रवाई की जा सकेगी।
कानूनों का प्रशिक्षण दें इस कानून की जानकारी के अभाव में अधीक्षण अभियंता सुलतानपुर ने जिले में घरों के अंदर दुकानें चलाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया था। मांग की गई है कि उपभोक्ता हित में बनाए गए कानूनों के प्रति बिजली अभियंताओं को प्रशिक्षित किया जाए।

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