आजमगढ़ : हाईकोर्ट ने जहरीली शराब कांड में राज्य सरकार को माना जिम्मेदार, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

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सरकार पर पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने की जवाबदेही-HC
पवई में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत, एक की आंख की रोशनी जाने का मामला
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़, पवई थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत और एक व्यक्ति की आंख की रोशनी चले जाने की घटना में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार माना है। कोर्ट ने कहा कि शराब का निर्माण व बिक्री सरकार के नियंत्रणाधीन होती है। यदि जहरीली शराब से मौत, स्थाई अपंगता होती है तो सरकार पर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने की जवाबदेही है। याचियों में 9 विधवा हैं। वे गरीब हैं और पढ़ी लिखी नहीं हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

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