आजमगढ़: अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश

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स्वीकृत मानचित्र के विपरित हो रहा था निर्माण
एडीए ने 30 दिनों का दिया समय, निर्माण ध्वस्त न होने पर होगी वसूली
रिपोर्ट-धीरेन्द्र सिंह
आजमगढ़। नगर के पुरानी कोतवाली क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरित अनाधिकृत निर्माण के बाबत एडीए ने ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने 30 दिनों के अंदर अनाधिकृत निर्माण को स्वयं हटाने का निर्देश दिया है, ऐसा न होने पर एडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए विपक्षी से इस पर होने वाले सभी व्यय की वसूली करने की चेतावनी दिया है।
शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र पुरानी कोतवाली (सीताराम मुहल्ला) में मुख्य सड़क स्थित भवन के बाबत एडीए कार्यालय में शिकायत हुई थी। शिकायतकर्ता राजीव आर्य ने 11 जुलाई 2014 को शिकायती पत्र में लिखा कि विपिन अग्रवाल पुत्र स्व. पुरुषोत्तम अग्रवाल व उषा रानी पत्नी स्व. पुरुषोत्तम अग्रवाल अग्रवाल ने फ्राड वह धोखाधड़ी करके भवन व दुकान निर्माण के लिए नक्शा पास करा लिया है। साथ ही निर्माण कार्य भी तेजी से शुरू हो गया है। उक्त प्रकरण का संज्ञान लेकर एडीए ने जब इसकी जांच कराया तो मामला सही पाया। एडीए ने विपक्षीगण को कई बार पत्र लिखकर जवाब मांगा लेकिन विपक्षी सुनवाई के लिए हाजिर नहीं हुए और न ही इसका संज्ञान लिया। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने इस पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए 16 अगस्त 2022 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिया। एडीए ने 30 दिनों के अंदर विपक्षीगण को अनाधिकृत निर्माण को स्वयं ध्वस्त करके सूचित करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर अनाधिकृत निर्माण को एडीए द्वारा स्वयं ध्वस्त कराते हुए इस पर होने वाले समस्त व्यय को भू राजस्व की भांति विपक्षी से वसूल करने की चेतावनी दिया है। एडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद से नगर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

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