आजमगढ़: पूर्व प्रधानाचार्य व प्रबंधक पर 1.22 करोड़ के गबन का मुकदमा

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अवैधानिक तरीके से वसूली गई फीस खाते में न जमा किए जाने का आरोप
शिब्ली नेशनल इंटर कालेज का मामला, पुलिस प्रकरण की जांच में जुटी
आजमगढ़। संस्थागत अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को बिना किसी मान्यता के ही वित्तविहीन का छात्र बनाकर अवैधानिक तरीके से एक करोड़, 22 लाख, 47 हजार, 36 रुपये अतिरिक्त वसूलने और वसूल की गई धनराशि किसी भी खाते में जमा न किए जाने के आरोप में शिब्ली नेशनल इंटर कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य निसार अहमद व पूर्व प्रबंधक अब्दुल कैय्यूम के विरुद्ध कालेज प्रबंध समिति के प्रबंधक मिर्जा महफूजुर्रहमान ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस प्रकरण की जांच में जुट गई है। प्रकरण में डीआइओएस उमेश कुमार त्रिपाठी ने पूर्व प्रबंधक को तीन दिन में संबंधित धनराशि विद्यालय के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। दर्ज मुकदमे के मुताबिक विद्यालय को हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त है। छात्रों का निर्धारित शुल्क क्रमशः कक्षा छह से आठ तक का शून्य, कक्षा नौ के लिए 469 रुपये, 10 के लिए 895 रुपये, 11 के लिए 542 रुपये और इंटर के लिए 1053 रुपये प्रति छात्र वार्षिक है। आरोप है कि विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य व पूर्व प्रबंधक ने एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक बिना वित्तविहीन मान्यता के ही संस्थागत विद्यालय कोड संख्या-1049 अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को वित्तविहीन का बनाकर कक्षा छह से आठ तक के छात्रों से 8800 रुपये, कक्षा नौ से 10 तक के छात्रों से 10500 रुपये और कक्षा 11 से 12 तक के छात्रों से 11700 रुपये प्रति छात्र वार्षिक वसूल किया। डीएम के आदेश पर डीआइओएस की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जांच टीम की जांच पुष्टि भी हुई है।

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