आजमगढ़: नहीं मिली बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को जमानत

Youth India Times
By -
0

जहरीली शराब कांड में सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को किया खारिज
2006 में दर्ज मुकदमें के मामले सवर्ण बनाम दलित में रमाकांत यादव पर बना चार्ज, अगली पेशी 22 अगस्त को पेशी
आजमगढ़। एमपी एमएलए कोर्ट ने जहरीली शराब कांड के मामले में बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत खारिज कर दी है। रमाकांत के अधिवक्ता आद्या प्रसाद दूबे ने बताया कि जिले में जहरीली शराब कांड के मामले सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में रमाकांत यादव कोर्ट में पेश भी हुए। अधिवक्ता का कहना है कि रमाकांत यादव का कोई न कोई मुकदमा प्रतिदिन अदालत में चल रहा है। वहीं सरायमीर थाने में वर्ष 2006 में दर्ज मुकदमें के मामले सवर्ण बनाम दलित में कोर्ट ने रमाकांत यादव पर चार्ज फ्रेम किया है। रमाकांत यादव वर्तमान में आजमगढ़ की जेल में बंद है।
रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्याशंकर दूबे ने बताया कि रेग्यूलर मामले में 22 अगस्त को पेशी है। अधिवक्ता ने बताया कि रमाकांत यादव के विरूद्ध 46 मुकदमें दर्ज हैं जिनमें से लगभग 35 मामलों में निर्दाेष साबित हो चुके हैं, जबकि लगभग 10 मामले चल रहे हैं। इन 10 मामलों में पांच पुराने मामले हैं जबकि पांच नए मामले हैं जो कि पुलिस ने दर्ज किए हैं। इन मामलों में थाने का घेराव, चुनाव से संबंधित मुकदमें हैं। मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 10 जस्टिस ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में चल रही है।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)