जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव सहित 14 के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

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एटा। यूपी के एटा में प्रशासन ने कई हथियार रखने वाले रसूखदार लोगों के शस्त्र लाइसेंसों की जांच पड़ताल शुरू की है। इसके जरिए ऐसे लोगों पर वास्तविक खतरे का आंकलन कर जरूरत से ज्यादा लिए गए शस्त्र लाइसेंसों को रद्द किया जा रहा है। अभियान के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव और उनकी जेठानी राममूर्ति यादव सहित 14 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। इन सभी पास 22 शस्त्र थे।
डीएम ने कार्रवाई कर लाइसेंसों को जब्त कराने के आदेश दिए है। इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा है। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया है कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की पत्नी राममूर्ति देवी निवासी प्रेमनगर थाना कोतवाली नगर के दो शस्त्र लाइसेंस के निरस्त किए गए है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा देवी पत्नी जुगेन्द्र सिंह दो शस्त्र लाइसेंस, पूर्व जिला पंचायत जुगेन्द्र सिंह पुत्र लालाराम निवासी सुरेशपुरी जीटी रोड थाना कोतवाली नगर के दो शस्त्र लाइसेंस, रवेन्द्र सिंह पुत्र लालाराम निवासी प्रेम नगर थाना कोतवाली नगर, रवेन्द्र सिंह उर्फ मुखिया पुत्र लालाराम निवासी अमृतपुर रघुपुर थाना जसरथपुर, प्रमोद कुमार पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी प्रेम नगर थाना कोतवाली नगर, रामेश्वर सिंह पुत्र लालाराम निवासी प्रेम नगर थाना कोतवाली नगर के दो शस्त्र लाइसेंस, रामनाथ सिंह पुत्र लालाराम निवासी प्रेम नगर थाना कोतवाली नगर के दो शस्त्र लाइसैंस आर्म्स एक्ट के तहत निरस्त किया गया है। इसके अलावा गढिया जगन्नाथ निवासी देवेन्द्र सिंह पुत्र बुद्धपाल, राज कुमार उर्फ बड़े करू पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी ढटींगरा थाना जसरथपुर के दो शस्त्र लाइसेंस, शीलेन्द्र सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह निवासी ग्राम घुटरा थाना बेबर जिला मैनपुरी हाल निवासी सराय मिश्र थाना कोतवाली नगर, राम प्रकाश पुत्र छोटे सिंह निवासी रामनगर थाना राजा का रामपुर के दो शस्त्र लाइसेंस, अरविन्द पुत्र रामौतार निवासी ग्राम मैनाठेर थाना बागवाला, प्रेमप्रकाश पुत्र डोरी लाल निवासी नगला भगत थाना मिरहची, रजनेश दुबे पुत्र राधेश्याम दुबे निवासी बिल्सड़ पुवायां थाना राजा का रामपुर के शस्त्र लाइसैंस आर्म्स एक्ट के तहत निरस्त किए गए हैं।

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