आजमगढ़: श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के कार्यों पर आजमगढ़ में लगी रोक

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आजमगढ़, 06 जनवरी। विगत 27 दिसंबर को खुर्रम आलम नोमानी ने आयुक्त आजमगढ़ मंडल को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उनके भाई खावर आलम नोमानी के नाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से दो बसें फाइनेंस हैं लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 23 अप्रैल 21 को खावर आलम नोमानी का कोरोना से देहांत हो गया। उक्त ऋण के सापेक्ष फाइनेंस कंपनी द्वारा खावर आलम नोमानी को व्यक्तिगत रूप से इस आशय के साथ बीमित किया गया था कि लोन की निर्धारित समय अवधि के दौरान यदि ऋणधारक की मृत्यु हो जाती है तो शेष किस्त समाप्त करते हुए कम्पनी द्वारा एनओसी प्रदान कर दी जाएगी। खावर आलम नोमानी के देहांत के बाद शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया जाता रहा कि उक्त बसों की एनओसी प्रदान की जाए। एनओसी न मिलने से वाहनों के गारंटर का सिबिल बाधित हो रहा है और वह मृतक के परिजनों से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। प्रार्थना पत्र पर आयुक्त ने संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को निर्देशित किया कि प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयुक्त को अवगत कराएं।
संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने प्रबंधक श्रीराम फाइनेंस कंपनी को निर्देशित किया कि उक्त वाहनों से संबंधित प्रपत्र को लेकर वह 5 जनवरी 22 को उनके समक्ष उपस्थित हों जिससे प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। किन्तु संभागीय परिवहन अधिकारी के निर्देश के बावजूद फाइनेंस कंपनी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। कंपनी की इस लापरवाही के चलते संभागीय परिवहन अधिकारी ने पुनः शाखा प्रबंधक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी सिविल लाइंस आजमगढ़ को निर्देशित किया कि वह प्रत्येक दशा में 12 जनवरी को अभिलेखों सहित उपस्थित हों साथ ही संभागीय परिवहन अधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आजमगढ़, मऊ व बलिया को निर्देशित किया कि जब तक आयुक्त के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के सभी कार्यों को रोक दिया जाय।

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